1) नॉमिनी किसे कहते है?
जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है, तो वह खाते में जमा राशि के लिए एक या अधिक व्यक्ति (नॉमिनी) निर्धारित करता है। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खातेधारक की मृत्यु के बाद उस खाते की राशि या जमा पूँजी मिलेगी।
2) नॉमिनेशन के फायदे
➡️ यह सुनिश्चित करता है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसकी जमा पूँजी सही व्यक्ति को मिले|
➡️खाताधारक अपने जीवित रहते हुए ही राशि की हिस्सेदारी तय कर सकता है।
➡️ नॉमिनेशन फॉर्म भरने से बैंक का काम आसान हो जाता है और कानूनी दस्तावेज़ों का पालन सरल होता है।
➡️इससे खाते की राशि का बंटवारा भी बिना किसी विवाद के हो जाता है।
➡️बैंक के लिए मृतक खाताधारक के खातों का भुगतान करना लॉगिकली और कानूनी रूप से आसान हो जाता है।
RBI द्वारा नॉमिनेशन में नए बदलाव :-
पहले एक खाते में केवल एक ही नॉमिनी नामित किया जा सकता था। लेकिन अब RBI ने नॉमिनेशन के नियमों में सुधार करते हुए एक खाते में एक से अधिक (अधिकतम 4) नॉमिनी रखने की अनुमति दी है। साथ ही, आप यह भी तय कर सकते हैं कि प्रत्येक नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा।नॉमिनेशन के दो प्रकार
1) Simultaneous Nomination (एक साथ नॉमिनी रखने की व्यवस्था)
इस व्यवस्था में, आप एक खाते के लिए 1 से 4 नॉमिनी नामित कर सकते हैं और हर नॉमिनी को प्रतिशत के रूप में हिस्सा भी दे सकते हैं। मृत्यु के बाद, समस्त नॉमिनी को उनके हिस्से की राशि एक साथ भुगतान की जाती है।उदाहरण:
यदि आपकी कुल राशि ₹6,00,000 है और नॉमिनेशन फॉर्म में आपने पत्नी को 50%, बेटे को 25% और बेटी को 25% हिस्सा दिया है, तो:
• पत्नी को ₹3,00,000
• बेटे को ₹1,50,000
• बेटी को ₹1,50,000
मिलेगा
2) Successive Nominee (क्रमिक/बैकअप नॉमिनी)
इसमें नॉमिनी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय आदि क्रम में होते हैं। यदि प्राथमिक नॉमिनी का मृत्यु हो जाता है, तो राशि अगले नॉमिनी को दी जाती है। यह विकल्प बैकअप नॉमिनेशन का काम करता है।
ध्यान रखें -:
➡️ नॉमिनेशन फॉर्म सही ढंग से भरना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपकी जमा पूँजी आपके मृत्यु के बाद सही व्यक्ति को मिले।
➡️ RBI के नियमों के अनुसार, आप अपने बैंक खाते में एक से अधिक नॉमिनी भी रख सकते हैं, और उनका हिस्सा निश्चित कर सकते हैं।
➡️ यदि आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया है, तो उसकी कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें।
👉 नॉमिनेशन के बारे मे अकसर कुछ सवाल उठाये जाते है वह कौनसे है?
1) नॉमिनी माइनर होगा तो क्या होगा ?
➡️ अगर नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम हो तो राशि सीधे नॉमिनी को नहीं दी जाती है | ऐसे मामलो मे guardian नियुक्त किया जाता है |यानी उसके माता - पिता guardian हो जाते है|यानी उसके माता- पिता को पैसा मिल सकता है|
2) खाते को कितने नॉमिनी जोड़ सकते है ?
➡️ अगर आपके बँक में सेविंग्स खाता, चालू खाता, FD खाता, RD खाता, लॉकर है, तो इन सभी खाते के लिए आप हर खाते के लिए चार नॉमिनी रख सकते है|
3) क्या पुराने खाते का नॉमिनी बदल सकते?
➡️ आप बँक से पुराने खाते का नॉमिनी बदलना चाहते है, तो आप बदल सकते है, इसीलिए आपको बँक में जाकर नया वाला नॉमिनेशन फॉर्म भर के देना होगा, इसमें अब एक से ज्यादा 4 तक के नॉमिनी एक खाते को रख सकते है|
4) नॉमिनी को खातेदार के डेथ बाद कैसे पैसे मिलेंगे ?
➡️ खातेदार की डेथ के बाद बँक में जाकर नॉमिनी को डेथ क्लेम application फॉर्म भर देना पड़ता उसके साथ कुछ जरूरी documents अनिवार्य है, उसमें
1)डेथ सर्टिफिकेट
2) नॉमिनी आय.डी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैनकार्ड
3) नॉमिनी का खाते पासबुक
4) खातेदार की पासबुक या FD रिसिप्ट
ये सभी दस्तावेज बँक मे जमा करने पड़ते है, इसपे बँक डेथ क्लेम करके आपके खाते पैसे जमा कर देती है|
यदि आप चाहें तो नॉमिनेशन का नमूना फॉर्म लिंक में दे दिया की आपको नॉमिनेशन फॉर्म भरने में आसानी हो,


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