महिलाओं के लिए ₹ 10 लाख तक की लोन स्कीम
भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें महिलाओं को ₹10 लाख तक का ऋण बिना किसी तारण के प्रदान कर रही हैं। यह योजना महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने, उसका विस्तार करने और आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए चलाई जा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।महिलाओं के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ
1) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे व्यवसायों को ऋण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से छोटे व्यवसायों का विकास और विस्तार किया जाता है।
पात्रता :-
18 से 65 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।यह बिना तारण का ऋण है।ब्याज दरें सस्ती होती हैं।इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
2 ) महिला शक्ति योजना
यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, जिसमें ₹2 लाख तक का ऋण दिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यवसाय के विस्तार और आधुनिकरण में सहायता करना है।
पात्रता :-
महिला उद्यमी जिन्होंने उद्यमी विकास कार्यक्रम (EDP) पूरा किया हो।सरल दस्तावेज़ीकरण के साथ सस्ते ब्याज दरों पर ऋण मिलता है।ऋण लेना आसान है।3) महिला उद्यम निधि योजना
यह योजना महिलाओं को ₹10 लाख तक का बिना तारण ऋण प्रदान करती है।
योजना का उद्देश्य :-
महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और उसे आधुनिक बनाने में वित्तीय सहायता देना।MSME के अंतर्गत आने वाले छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाना।छोटे उद्योगों के आधुनिकीकरण में मदद करना।
मुख्य विशेषताएँ :-
₹10 लाख तक का लोन बिना तारण।पुनर्भुगतान अवधि लगभग 10 वर्ष।5 वर्ष तक मोरेटोरियम अवधि।व्यवसाय की प्रोजेक्ट लागत का 75% तक बैंक लोन प्रदान करती है, बाकी 25% निवेशकर्ता को करना होता है।छोटे व्यवसाय के विस्तार या विविधीकरण के लिए भी लोन मिलता है।
इस योजना के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय
सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बुनाई, पेंटिंग, बुटीक।फैशन डिजाइन यूनिट, राखी बनाना, मोमबत्ती बनाना।फूड प्रोसेसिंग जैसे मिनी आटा चक्की, पापड़, अचार, स्नैक्स।तेल मिल, कोल्ड स्टोरेज।डेयरी उत्पाद जैसे दूध, पनीर, घी आदि।घरेलू वस्तुएं बनाना, जूट बैग, प्लास्टिक उत्पाद।स्टेशनरी, खिलौने, स्कूल के आइटम, माचिस, अगरबत्ती।ट्रेडिंग और रिटेल में किराना दुकान, कपड़ों की दुकान, कॉस्मेटिक्स शॉप, खिलौने, जूते आदि।
आवेदन के लिए मापदंड:-
केवल महिला उद्यमी (सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर) आवेदन कर सकती हैं।यदि व्यवसाय साझेदारी में हो, तो महिला की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए।व्यवसाय MSME के अंतर्गत होना चाहिए, जो कि लघु उद्योगों से संबंधित हो।यह योजना स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए आत्मरोजगार उपलब्ध कराना और आर्थिक सहयोग देना है।
आवेदन कैसे करें?
वर्तमान में यह योजना स्थानीय बैंक शाखाओं या उन NBFCs द्वारा चलाई जाती है जो इस योजना के लिए अधिकृत हैं। उदाहरण के लिए, Punjab National Bank (PNB) इस योजना को उपलब्ध कराता है।आपको पहले यह जांचना होगा कि आपका व्यवसाय इस योजना के अंतर्गत आता है या नहीं। इसके बाद आप संबंधित बैंक शाखा या NBFC से संपर्क करके आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
इस योजना की अधिक जानकारी के लिए इसके अधिकारक वेबसाइड को भेट दीजिये जिसकी लिंक निचे दी गए है |https://www.weact.in/financial-guide/bank-loans/mahila-udyam-nidhi-scheme?utm_



कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें